बाहरी दिल्ली,(नरेंद्र ): दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) रोहिणी जोन की सम्पत्तिकर निपटान योजना, जिसे 'सुनियो' के नाम से जाना जाता है, रोहिणी क्षेत्र के करदाताओं के बीच खासी लोकप्रिय हो रही है। इस योजना के तहत करदाताओं को पुराने बकाया सम्पत्तिकर पर ब्याज और जुर्माना माफी का लाभ मिल रहा है, जिसके चलते रोहिणी क्षेत्र में करदाताओं का उत्साह चरम पर है। रोहिणी क्षेत्र के संयुक्त कर निर्धारक राकेश कुमार ने बताया कि सुनियो (1+5) योजना के अंतर्गत 2020-21 से पहले के सभी बकाया सम्पत्तिकर पर ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया गया है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि करदाताओं को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 सहित पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) तक का सम्पत्तिकर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जमा करना होगा।
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रोहिणी क्षेत्र में इस योजना के प्रति करदाताओं का रुझान देखते ही बनता है। राकेश कुमार के अनुसार, अब तक इस योजना के तहत रोहिणी क्षेत्र से करोड़ों रुपये का सम्पत्तिकर जमा हो चुका है। करदाता न केवल क्षेत्रीय कार्यालय, सेक्टर 17, रोहिणी में आ रहे हैं, बल्कि विभाग द्वारा लगाए जा रहे विभिन्न शिविरों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इन शिविरों में हजारों लोग अपने बकाया सम्पत्तिकर का भुगतान कर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। राकेश कुमार ने बताया कि करदाता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://mcdonline.nic.in/ptrmcd/web/citizen/info पर जाकर स्व-मूल्यांकन के आधार पर अपनी सम्पत्तिकर रिटर्न भी भर सकते हैं। यह डिजिटल सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो कार्यालय आने में असमर्थ हैं।
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए एमसीडी ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए हैं। रोहिणी क्षेत्र का सेक्टर 17 स्थित कार्यालय शनिवार और रविवार को भी 30 जून 2025 तक खुला रहेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें। इसके अलावा, जिन सम्पत्तिकर धारकों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, वे भी इस योजना के तहत अपने बकाया कर का निपटान कर सकते हैं। यह कदम उन करदाताओं के लिए राहत की बात है, जो लंबे समय से कानूनी पचड़ों में फंसे हुए थे।
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राकेश कुमार ने रोहिणी क्षेत्र के सभी सम्पत्तिकर धारकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा, "यह योजना करदाताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। पुराने बकाये को बिना ब्याज और जुर्माने के निपटाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा।" इस योजना की समयसीमा 30 जून 2025 तक है, और करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने बकाया कर का भुगतान कर लें। रोहिणी क्षेत्र में इस योजना की सफलता को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी करदाता इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाएंगे।
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